Tahawwur Rana : परिवार से कर सकेगा बात आतंकी… मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को कोर्ट से मिली इजाजत

Tahawwur Rana News : मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका पर आज, सोमवार 9 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में राणा ने कोर्ट से अपने परिवारवालों से बात करने की परमीशन मांगी थी। तहव्वूर की इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल कोर्ट की तरफ से केवल एक बार ही बात करने की इजाजत दी गई है। इससे पहले 24 अप्रैल को कोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुका था।

परिवार से बात कर सकेगा राणा 

पटियाला हाउस कोर्ट कहा कि “हर कॉल जेल के नियमों के अनुसार और तिहाड़ जेल अधिकारी की निगरानी में होगी। कोर्ट ने राणा के स्वास्थय संबंधी मुद्दों पर 10 दिनों में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।” इस मामले की सुनवाई स्पेशल NIA जज चंद्र जीत सिंह ने की। आरोपी राणा फिलहाल 9 जुलाई तक NIA की हिरासत में हैं। 28 अप्रैल को पिछली सुनवाई में उसकी कस्टडी 12 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी।

मुंबई हमलोंं का आतंकी तहव्वुर राणा

तहव्वुर हुसैन राणा एक पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक और व्यवसायी है, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में अपनी भूमिका के लिए कुख्यात है। वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी था। राणा ने अपनी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म के जरिए हेडली को भारत में बिजनेस वीजा दिलवाया, जिसके बहाने हेडली ने ताज महल होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसे स्थानों की रेकी की। राणा का जन्म पाकिस्तान के चिचावतनी, पंजाब में हुआ था। भारत ने 2019 से उनके प्रत्यर्पण की मांग शुरू की, और फरवरी 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दी। 10 अप्रैल 2025 को राणा को विशेष विमान से दिल्ली लाया गया, जहां NIA ने उन्हें हिरासत में लिया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 18 दिन की NIA हिरासत में भेजा।
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