Sambhal Masjid : संभल के मस्जिद में नहीं होगी रंगाई-पुताई! इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

Sambhal Masjid News : उत्तर-प्रदेश (Uttar-Pradesh) के संभल (Sambhal) की विवादित शाही जामा मस्जिद (Shahi Jama Masjid) की रंगाई पुताई की इजाजत की मांग मामले में मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahbad Highcourt)  से थोड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ सफाई कराए जाने की मांग को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया मस्जिद (ASI) के अंदर साफ़-सफाई कराई जाएगी। हालांकि कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई, मरम्मत और लाइटिंग पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद मामले में सुनवाई होगी।

नहीं होगी मस्जिद में रंगाई-पुताई!

इस मामले में हाईकोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। आज सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ASI ने अपनी रिपोर्ट में कहा “मस्जिद में पहले से ही पेंट हो रखा है, फिलहाल पेंट की कोई जरुरत नहीं है।”

 

हिंदू पक्ष भी दाखिल करेगा हलफनामा 

इस मामले पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि “मस्जिद कमेटी को 4 मार्च को अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी।” इस मामले में हिंदू पक्ष ने भी हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को भी 4 मार्च को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है।

4 मार्च को कोर्ट करेगा फैसला 

बता दें कि रमजान का महीना 2 मार्च से शुरू होने जा रहा है। कोर्ट ने रमजान के महीने में रोजेदारों कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए साफ सफाई की मांग को मंजूरी दी है। लेकिन कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई पुताई पर फिलहाल रोक लगा दी है। मस्जिद कमेटी ने इससे पहले संभल के डीएम को लेटर देकर ASI से रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी। ASI ने मस्जिद कमेटी की मांग को साफ़ खारिज कर दिया था। मस्जिद में पुताई और मरम्मत का काम होगा या नहीं, यह 4 मार्च को तय होगा।

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