Mumbai Court : पूर्व सेबी प्रमुख पर दर्ज होगी FIR, मुंबई कोर्ट ने दिए सख्त आदेश

Mumbai Court On Former SEBI Chief : मुंबई की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत ने पूर्व सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस मामले में बाकियों के खिलाफ भी FIR दर्ज करने के निर्देश हैं। अदालत ने वर्ली स्थित ACB इकाई को IPC, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश है।

पूर्व सेबी प्रमुख पर दर्ज होगी FIR 

सेबी अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने रेगुलर कर्तव्यों का पालन नहीं किया। जिसके कारण बाजार में हेरफेर और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को बढ़ावा मिला। इस अयोग्य कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में बदल दिया गया है। जिससे निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है।

 

किस-किस के खिलाफ होगी एफआईआर ?

  • माधबी पुरी बुच – पूर्व सेबी अध्यक्ष
  • अश्विनी भाटिया – सेबी के पूर्णकालिक सदस्य
  • अनंत नारायण जी – सेबी के पूर्णकालिक सदस्य
  • कमलेश चंद्र वर्श्नेय – सेबी के वरिष्ठ अधिकारी
  • प्रमोद अग्रवाल – बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष
  • सुंदररमन राममूर्ति – बीएसई के सीईओ

विवादों में घिरी माधबी पुरी बुच 

अदालत ने ACB को 30 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। गौरतलब हो कि माधबी पुरी बुच और उनके पति पर अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था कि विदेशी कंपनियों में दोनों की हिस्सेदारी है। इसका संबंध अडानी ग्रुप से था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सितंबर 2024 में सेबी के 1,000 से अधिक कर्मचारियों ने मुंबई मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में माधबी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग की गई थी। माधबी पुरी बुच ने 28 फरवरी 2022 को सेबी अध्यक्ष का पद सम्भाला था।

 

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